न्यायालय ने काराअधीक्षक बेतिया का वेतन रोका,बगहा एसपी पर कार्रवाई हेतु कोर्ट ने डीजीपी को लिखा।

Spread the love

न्यायालय ने काराअधीक्षक बेतिया का वेतन रोका,बगहा एसपी पर कार्रवाई हेतु कोर्ट ने डीजीपी को लिखा।

शहाबुद्दीनअहमद/बेतिया। Bihar News Hub

न्यायाला काआदेशों के उल्लंघन के मामले में लापरवाही करने को गंभीरता से लेते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने कड़क रुख अपनाया है।अदालत ने बेतिया मंडल काअधीक्षक के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है,वहीं बगहा के एसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी पटना को पत्र भेजा गया है।
एपीपी जितेंद्र भारती ने संवाददाता को बताया कि मामला सेमरा थाना कांड संख्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेमरा थाना कांड संख्या से जुड़ा है। बंदी राजू मियां उर्फ राजू बैठा का बगहा जेल से 25 मार्च 2023 को बेतिया मंडलकार में स्थानांतरण कर दिया गया था,इसके बादअभियुक्त को बगहा न्यायालय में उपस्थापन के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे,लेकिन बीते 3 वर्षों से अभियुक्त की पेशी नहीं हो पाई।अदालत के अनुसार बेतिया मंडल कारा अधीक्षक द्वारा कई बार बगहा एसपी को पत्र भेज कर सशस्त्र पुलिस बलऔर वाहन की मांग की गई, लेकिन हर बार पुलिस प्रशासन कीओर से व्यवस्था नहीं की गई। अभिलेखों के अवलोकन में अदालत ने पाया कि दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी से न्याय काआदेश का पालन नहीं हुआ।कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन के बजाय अधिकारी केवल पत्राचार में रुचि दिखा रहे हैं,इस लापरवाही को गंभीरता से मानते हुएअदालत ने डीएम को निर्देश दिया है कि वह काराअधीक्षक के वेतन को जीवन निर्वाहभत्ता को छोड़कर तत्काल प्रभाव से रोक दें,साथ ही 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें,साथ ही बगहा एसपी की उदासीनता पर डीजीपी को कार्रवाई के लिएआदेश के प्रति भेजी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *